शहर में जगह-जगह लगने वाले धरने-प्रदर्शन पर रोक लग गई है। इसके तहत किसी भी स्थान पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पहले ही अदालत का आदेश जारी है। अदालत के आदेशानुसार अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या पार्टी किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन या रैली सिर्फ सेक्टर 39-ए पुडा ग्राउंड में ही कर सकता है।
पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि जनहितों को ध्यान में रखते हुए लाेगाें से अपील की जाती है कि शहर में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित होकर किसी तरह का प्रदर्शन बिना मंजूरी के न करें। यह आदेश अगले दो माह तक लुधियाना कमिश्नरेट क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दो दिनों से जालंधर बाईपास के पास लोग दे रहे धरना
उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों से लगातार जालंधर बाईपास के पास लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की ओर से ऐसी किसी विपरित परिस्थिति को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में सभी थाना क्षेत्रों को बाकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं।