उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश ना होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का हर्जाना
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। जिसके बाद, बुधवार को उन्होंने कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। इस एप्लीकेशन पर विचार करते हुए मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी पर हाजिरी माफी के नाम पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया है।
वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को अगली सुनवाई, जोकि 14 अप्रैल 2025 को होगी, में पेश होने की हिदायत दी है। साथ ही, अगर वह फिर से कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वतंत्रता सेनानी पर की थी विवादित टिप्पणी
बताया जा रहा है कि यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था। इसके बाद इस बयान को लेकर लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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