अगर आपने 33 साल पहले यूपी बोर्ड से हाईस्कूल-इंटर पास किया है तो आपके लिए राहत की खबर है। आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो उसे ठीक करा सकेंगे।
पहले सिर्फ तीन साल पुरानी मार्कशीट में संशोधन का नियम था। इसके लिए प्रयागराज स्थित अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत 1986 से 2019 तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे लोग जिनके अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र में नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर संबंधित त्रुटियां हों तो वह ठीक करा सकते हैं।
ये है प्रोसीजर
इसके लिए उन्हें संबंधित कॉलेज में प्रिंसिपल के नाम प्रार्थनापत्र और अपने दस्तावेज और प्रमाण देना होगा। जहां से फार्म भरे जाएंगे। उसके बाद उसे प्रयागराज भेजा जाएगा। यह ठीक होकर विद्यालय के माध्यम से ही वापस मिलेंगे।
क्या कहते हैं अफसर?
जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि ‘पहले शैक्षिक दस्तावेजों में त्रुटियां सिर्फ तीन साल तक ही ठीक होती थीं। पहली बार यह आदेश जारी किया गया है कि 1986 से अबतक के दस्तावेजों में दर्ज त्रुटियां ठीक की जाएंगी।