यूजीसी ने फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए जारी किए ये सख्त नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, कोई भी फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्ट्टीयूट आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी प्रोगाम ऑफर नहीं कर सकेगा। एचईआई (HEI) किसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था के तहत प्रोगाम पेश नहीं करेंगे और ऐसे प्रोगाम को यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। इस संंबंध में डिटेल्ड जानकारी करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर सूचना पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, चाहें तो नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यूजीसी ने किया आगाह 

यूजीसी ने अपने जारी नोटिस में यह भी कहा कि यह भी बात संज्ञान में आई है कि, कुछ एडटेक कंपनियां कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा प्रोगाम की पेशकश करने वाले विज्ञापन समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टेलीविजन आदि में दे रही हैं। ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी कार्यक्रम/डिग्री को यूजीसी की मान्यता नहीं होगी। धोखाधड़ी करने वाली सभी एडटेक कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यूजीसी ने छात्र-छात्राओं और पब्लिक को इस संबंध में अवेयर रहने के लिए कहा है। अब यूजीसी की ओर से जारी किए इस निर्देश के बाद छात्र-छात्राओं को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे उनके साथ कोई फ्राड न हो। 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूजीसी द्वारा हाल ही में भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए जारी हुए नियमों के बाद से दुनिया भर के कम से कम दस विश्वविद्यालयों ने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान (एफएचईआई) पोर्टल के साथ पंजीकरण कराया है।

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