केंद्र की मोदी सरकार ने दशहरा, दीवाली, छठ और सरस्वती पूजा सहित बाकी त्योहारों पर गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर अंकुश लगाने के लिए 15 सूत्रीय दिशानिर्देश जारी किया है. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने 11 प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह दिशानिर्देश जारी किए हैं.

इस दिशानिर्देश के अनुसार, गंगा या उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. पिछले महीने NMCG अधिकारियों और प्रदेशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक बैठक के बाद यह दिशानिर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि, ”गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों या फिर उनके किनारों पर कोई प्रतिमा विसर्जन नहीं किया जाएगा.
” सूत्रों के हवाले से बताया है कि NMCG अधिकारियों के साथ मीटिंग में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
इन प्रदेशों के साथ ही नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान को भी यह दिशानिर्देश जारी किया है. सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि संबंधित प्रदेशों को गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन और पूजा सामग्री प्रवाहित करने के खिलाफ नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है.
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