मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर अधिकारियों को बीसीसीआई के खिलाफ कथित तौर पर सरकार से किसी आधिकारिक अनुमति के बिना ही देश का प्रतिनिधित्व करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजामणिचकम ने इस मामले में सुनवाई करते हुये बीसीसीआई और संबंधित अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी, 2019 को तय कर दी।
दिल्ली निवासी गीता रानी की इस याचिका में कहा गया है, कि बीसीसीआई के पास इस बात का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि वह खुद के नाम में ‘‘भारत’’ शब्द का प्रयोग करे और न ही उसके पास यह अधिकार है कि वह एक ‘‘भारत’’ नाम की टीम का प्रतिनिधित्व करें।
आईसीसी ने बीसीसीआई को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उसने कुछ मुद्दे नहीं सुलझाए, तो उसे साल 2021 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में होने वाले फिफ्टी-फिफ्टी वर्ल्ड कप के आयोजन से हाथ धोना पड़ सकता है।
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