भारत में शराब की बिक्री आज से शुरू, दुकानों के बाहर लगीं लंबी लाइनें

कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन 3.0 आज से लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 में कई छूट दी हैं जिनमें शराब भी एक है।

देशभर में शराब की दुकानें खोले जाने की छूट के बाद लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही शराब की दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू गए।

दिल्ली सरकार द्वारा शराब दुकानों पर बिक्री की अनुमति के बाद लक्ष्मी नगर में एक शराब की दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन में नजर आए। हालांकि, दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं, इसके बावजूद दुकानें खोली गई हैं।

दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को दूर-दूर खड़े होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जमीन पर मार्किंग भी गई है।

कर्नाटक में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर कर्नाटक के हुबली के लोग इस कदर उत्साहित हैं कि दुकानों के बाहर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग सुबह सात बजे से ही शराब की दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं।

वहीं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही नजारा है। रायपुर में शराब की दुकानों के बाहर भी लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। शराब खरीदने आए लोग मास्क में नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं।

पुलिस भी मौके पर मौजूद है। शराब की दुकानों के बाहर लोहे के बैरिकेडिंग की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालने कराने के लिए निशान भी बनाए गए हैं।

केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा। कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी इलाकों में शराब की दुकानें खुलेंगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुखी इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टॉउनशिप में कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी क्षेत्रों को संचालित होने की इजाजत होगी।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में लोगों को आवाजाही की इजाजत होगी, लेकिन शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती होगी।
कंटेनमेंट जोन, मोहल्ले की इकलौती दुकान, बाजार या मॉल को छोड़ कर शराब की बिक्री को कुछ शर्तों के साथ सभी जोन में अनुमति रहेगी।
एक समय में दुकान से पांच से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए और दो लोगों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी होनी चाहिए।

सभी जोन में लोगों के बीच दूरी बनाए रखते हुए और अन्य एहतियातों के साथ बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी।

 

 

 

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