अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी. बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को भी सही ठहराया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का फरमान सुनाया है.

इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो समझने वाली हैं. मसलन किस राज्य की सीबीआई ब्रांच जांच करेगी. आरोपियों या संदिग्धों को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें कहां रखा जाएगा. किस अदालत में पेश किया जाएगा. ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं.
– सीबीआई इस मामले की जांच उस प्राथमिकी (FIR) के आधार पर करेगी, जो बिहार पुलिस ने दर्ज की है.
– अब इस मामले में सभी अदालती कार्यवाही पटना में पदस्थ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी.
– इसका मतलब है कि अगर सीबीआई की टीम इस मामले में किसी व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार करती है, तो पहले उस व्यक्ति को ट्रांजिट रिमांड के लिए मुंबई की स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.
– उस शख्स का ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे पटना में पदस्थ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर हिरासत में लिया जाएगा.
– किसी भी अदालती दस्तावेज के लिए सीबीआई की जांच टीम को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना से संपर्क करना होगा.
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