सभी पक्षों की बहस खत्म हो चुकी है. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकर कर लिया है और खंडपीठ को रेफर कर दिया है.
हरीश साल्वे का कहना है कि याचिका में संशोधन स्वीकार किया जा सकता है. हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि बिना आधार के याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है.
राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. अभी सचिन पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे पक्ष रख रहे हैं.
सचिन पायलट गुट की ओर से पक्ष रखा गया है कि सदन से बाहर के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं, ऐसे में ये अवैध है. नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए.