उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार 31661 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी।

प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 31661 पदों पर भर्ती की छूट दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब उन्हीं 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरी करेगी। इसके बाद के बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद ही होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 06 जनवरी, 2019 को टीटीई की परीक्षा कराई गई थी।
07 जनवरी, 2019 को निर्गत शासनादेश से टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था। शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यॢथयों ने हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं योजित की गई थी।
मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्या बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाई कोर्ट ने 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया। विशेष अनुज्ञा याचिका सं-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अत: अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर लें।
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