बैन हैं चेहरा ढकने वाले परिधान, हिजाब के कारण पहली महिला पर जुर्माना

डेनमार्क में शुक्रवार को 28 वर्षीय महिला को हिजाब पहनने के कारण जुर्माना भरना पड़ा। दरअसल, नए कानून के अनुसार वहां सार्वजनिक स्‍थानों पर पूरा चेहरा ढकने या हिजाब पहनने पर पाबंदी है।

पुलिस ड्यूटी ऑफिसर डेविड बोर्चरसन ने रिट्जाउ न्‍यूज एजेंसी को बताया, ‘नॉर्ड्सजेलैंड के पूर्वी क्षेत्र के होरशोम स्‍थित शॉपिंग सेंटर में नकाब पहने महिला और एक अन्‍य महिला के बीच हाथापाई हुई, जिसने उसका हिजाब खींचने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्‍त हिजाब गिर गया था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची उसने दोबारा हिजाब पहन लिया था।’ पुलिस ने नकाब पहनी महिला की तस्‍वीर ली और शॉपिंग सेंटर से सिक्‍योरिटी कैमरा का फुटेज भी लिया। महिला को बताया गया कि उसे 1,000 क्रोनर का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर हिजाब हटाना होगा या सार्वजनिक जगह को छोड़ना होगा। महिला ने अंतिम विकल्‍प चुना।

1 अगस्‍त से लागू हुआ है नया कानून
1 अगस्‍त से लागू किए गए कानून के अनुसार, सार्वजनिक जगहों पर ऐसे परिधान पर प्रतिबंध लगाया गया जिसमें पूरा चेहरा ढका हुआ हो और केवल आंखें दिखें। इसका उल्लंघन करने वाले पर एक हजार क्रोनर (10,723 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई बार-बार इस नियम का उल्‍लंघन करता है तो उस पर पहली बार के मुकाबले 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा या छह महीने तक जेल की सजा होगी। जबकि किसी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने वाले को जुर्माना या दो साल तक जेल हो सकती है।

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