बेनजीर भुट्टो की बेटी ने सबको दिखाया आईना, ‘रमज़ान’ पर कह दिया कुछ ऐसा, मच गया कोहराम

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आलोचना हर कोई कर रहा है। अब हालत ये हो गई है कि पाक के अपने ही उसे आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने पाकिस्तान में लागू होने वाले कानून पर उंगली उठाई है। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट कर अहतराम-ए-रमजान (संशोधन) बिल की कड़ी निंदा की है।

 बेनजीर भुट्टो की बेटी ने सबको दिखाया आईना, ‘रमज़ान’ पर कह दिया कुछ ऐसा, मच गया कोहरामबख्तावर भुट्टो

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Bakhtawar B-Zardari

 

@BakhtawarBZ

https://tribune.com.pk/story/1406760/senate-panel-approves-ehtram-e-ramazan-bill/ … people r going 2 die from heat stroke &dehydration with this ridiculous law. Not every1 is able. This is not Islam.

Photo published for Senate panel approves Ehtram-e-Ramazan Bill

Senate panel approves Ehtram-e-Ramazan Bill

Under the propos­ed law hotels violat­ing sancti­ty of Ramaza­n will be fined Rs25,000

tribune.com.pk

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बख्तावर भुट्टो ने कहा कि, ये हमारे देश का ढोंग है। यहां आतंकवादी तो खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन रमजान के दौरान पानी पीने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। यह पाखंड है। बख्तावर जरदारी ने एक ट्वीट कर कहा कि, जहां इतनी गर्मी पड़ रही है और लोग गर्मी और डिहाईड्रेशन से मर रहे हैं, ऐसे में यह कानून कि रोजा रखना अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है। हर आदमी रोजा नहीं रख सकता। यह इस्लाम नहीं है। बख्तावर ने कहा कि, रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि रोजा ना रखने वालों को गिरफ्तार किया जाए या जुर्माना लगाया जाए? बख्तावर ने सवाल करते हुए पूछा कि रोजा ना रखने वालों को जेल और आतंकी खुले घूम रहे हैं?

Bakhtawar B-Zardari

 

@BakhtawarBZ

Fasting is 1 of the 5 pillars of Islam. It is an imp obligation. But where is law re punish every1 around u with arrests?! Not in Islam. https://twitter.com/sadamengr/status/863028079152832513 

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बख्‍तावर ने एहतराम-ए-रमजान को बेतुका करार दिया जिसके अनुसार रमजान के दौरान उपवास न रखने वालों को तीन माह की जेल होगी। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जिया-उल-हक द्वारा 1981 में लागू किए गए गए इस कानून के अनुसार रमजान में सार्वजनिक रूप से खाने-पीने पर तीन महीने जेल तक की सजा हो सकती है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले हफ्ते इस कानून को और कड़ा बनाते हुए इसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान लागू कर दिया।

 

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