बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को मुंबई धमाके की दोषी रूबीना सुलेमान मेमन को बेटी की शादी के लिए 6 दिन की पैरोल की अनुमति दे दी। रूबीना की बेटी की शादी 8 जनवरी को होने वाली है। बता दें कि वर्ष 2006 में रूबीना को विशेष टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उसे 13 साल की जेल हुई थी।