मथुरा के वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के आसपास हो रहे 81 अतिक्रमण की सूची वायरल होने से खलबली मच गई है। मंदिर क्षेत्र के लोगों को अपने घरों और दुकानों के आगे कर रखे पक्के निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर चिंता सताने लगी है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन से मंदिर के चारों तरफ हो रहे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे।
बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए याचिकाकर्ता अनंत शर्मा एवं अन्य ने भीड़ प्रबंधन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के साथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस पर नगर निगम ने बांकेबिहारी मंदिर क्षेत्र में सर्वे कर मकानों और दुकानों और रेस्टोरेंट के आगे हो रहे 81 अतिक्रमण को चिह्नित किया। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अतिक्रमण को हटाकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
न्यायालय में दाखिल 81 अतिक्रमण की सूची वायरल हो रही है। सूची में बांकेबिहारी मंदिर परिक्रमा गली नंबर एक के पास से मंदिर के द्वारा चार होते हुए स्नेह बिहारी मंदिर तक हो रहे अतिक्रमण को शामिल किया है। अतिक्रमणकारियों की सूची में बांकेबिहारी मंदिर के 12 से अधिक सेवायत गोस्वामी भी शामिल हैं। इसके अलावा अधिकांश दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है।
नगर निगम वृंदावन जोन के अपर नगर आयुक्त सीपी पाठक ने बताया कि बांकेबिहारी मंदिर के प्रमुख मार्ग, परिक्रमा एवं द्वारों के सामने लोगों द्वारा आरसीसी की स्लैब, छज्जा, चबूतरा, सीढ़ी बना ली है, जोकि अतिक्रमण के दायरे में हैं। इन सभी को चिह्नित किया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण को जल्द ही हटाया जाएगा।
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