मोदी सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करने वाली है. इसमें आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. उम्मीद है कि मोदी सरकार आगामी बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक इस बजट में आयकर छूट सीमा को अगर सरकार 5 लाख नहीं करती है, तो 3 लाख करना तय माना जा रहा है.
2014 में की थी ये मांग
मोदी सरकार में लगातार 5वीं बार बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान खुद यह मांग उठाई थी. उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि आयकर छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि इससे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा.
पूरी नहीं हुई है मांग
उस समय भाजपा नेता के तौर पर जो मांग जेटली कर रहे थे, सत्ता में आने के बाद वह खुद भी अभी तक इस मांग को पूरा नहीं कर पाए हैं. पिछली 4 सालों के दौरान न सिर्फ महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि इसके साथ ही आम लोगों का रहन-सहन भी महंगा हुआ है. अपने पिछले 4 बजटों में आयकर छूट सीमा को जेटली आम आदमी के लिए 2.5 लाख रुपये तक ले जा सके हैं (60 साल से कम आयु वालों के लिए). हालांकि उन्होंने टैक्स रेट में कटौती जरूर की है.
टैक्स रेट में की कटौती
2017 के बजट में उन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों के लिए टैक्स रेट को 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था. इसकी बदौलत टैक्स में मिलने वाली छूट के बूते इन लोगों को या तो जीरो टैक्स भरना पड़ता है या फिर उन्हें मौजूदा टैक्स देनदारी का 50 फीसदी भरना पड़ता है. बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत टैक्स छूट दी जाती है.
आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की उठती रही है मांग
मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी कई बार ये मांग उठती रही है कि आयकर छूट की सीमा को 5 लाख तक किया जाए. जेटली इस सरकार के 5वें साल का बजट पेश करने जा रहे हैं. इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके पास ये आखिरी मौका है कि वह जो मांग कांग्रेस से चुनाव से पहले कर रहे थे, उस वादे को खुद पूरा करें.
मौजूदा समय में ये है टैक्स रेट
मौजूदा समय में आपको आपकी इनकम के मुताबिक 5 से 30 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ता है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये तक है, तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख-10 लाख पर 20 फीसदी और 10 लाख से अधिक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ता है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा टैक्स स्लैब
अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 80 साल से कम है, तो आपके लिए अन्य के मुकाबले टैक्स रेट अलग हैं. इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. इनके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं. 3 से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से अधिक पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.
ऐसे भी मिलती है छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत भी आपको आयकर में छूट मिलती है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इस सेक्शन के तहत 2500 रुपये तक अधिकतम टैक्स छूट ली जा सकती है. मौजूदा समय में यह छूट उन लोगों को मिलती है, जो भारत के नागरिक हैं और उनकी आय 3.5 लाख रुपये या फिर उससे कम है.
इस बार बढ़ेगी आयकर छूट सीमा?
अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद जिस मांग को 2014 में उठा रहे थे, क्या वह उसे पूरी करते हैं. यह बजट 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी काफी अहम है. ऐसे में सरकार से उम्मीद यही जताई जा रही है कि वह आम लोगों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. अगर ऐसा होता है, तो आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर जेटली सिर्फ अपना वादा ही नहीं पूरा करेंगे, बल्कि आम आदमी को एक बड़ा तोहफा भी मिलेगा.