छह वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल करने वाले खूंखार पिटबुल कुत्ते के मालिक सहित केंद्र और दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।
कोर्ट ने खूंखार कुत्तों की नस्लों के आयात, व्यापार, बिक्री, प्रजनन या पालन-पोषण पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाकर्ता दिनेश कुमार रॉय की याचिका पर नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
गंभीर रूप से घायल बच्चे के पिता ने 25 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। एमसीडी ने कोर्ट को सूचित किया कि मालिक की सहमति से कुत्ते को जब्त कर लिया गया है।
इस पर पीठ ने पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में की गई प्राथमिकी की शीघ्र जांच करने का निर्देश भी दिया। साथ ही एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कुत्ते को बिना सावधानी बरते न छोड़ा जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal