पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने नया दावा चला.
पाक के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल का कहना है कि पाकिस्तान ने 17 जून 2020 को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उनकी सजा और सजा पर पुनर्विचार के लिए एक याचिका दायर करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए कुलभूषण जाधव ने सजा और सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।
पाक मीडिया में छपी खबरों के अनुसार पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने (कुलभूषण जाधव) इसके बजाय अपनी लंबित दया याचिका का पालन करना पसंद किया। वहीं पाकिस्तान ने उन्हें दूसरी काउंसुलर एक्सेस देने की भी पेशकश की है।
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 49 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी तथा आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।
भारत ने आईसीजे में जाधव की सजा तथा राजनयिक पहुंच की अनुमति न देने के पाकिस्तान के फैसले को चुनौती दी थी।
आईसीजे में भारत को जीत मिली थी। आईसीजे ने पाकिस्तान से जाधव की सजा की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसुलर एक्सेस देने का आदेश दिया था।