न्याय नगर एक्सटेंशन में अवैध निर्माणों पर निगम का अमला शुक्रवार को भी सक्रिया दिखा। न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में चार मंजिला अवैध इमारत को विस्फोटक से उड़ा दिया। विस्फोट विशेषज्ञ शरद सरवटे के मुताबिक निगम से निर्देश मिले थे, जिसके बाद इमारत में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। पिछले दिनों यहां निगम द्वारा रिमूवल कार्रवाई की गई थी और बड़ी संख्या में दुकानदारों के अवैध शेड व दुकानें तोड़ी गई थीं।
इंदौर नगर निगम में अपर आय़ुक्त संदीप सोनी ने कहा कि सरकारी जमीन पर बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के मालिक को पहले नोटिस दिया गया था और जरूरी कागजात उपस्थित करने के भी निर्देश शासन की ओर से दिए गए थे। मकान मालिक ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसके अनुसार बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरह से किया गया था।
वहीं बिल्डिंग के मालिक बाबूलाल गौर का कहना है कि यह जमीन तीन चार पहले ली थी और जमीन और बिल्डिंग का प्रापर्टी टैक्स भी मैं लगातार जमा कर रहा था। उन्होंने बताया कि मैं खेत की जमीन खरीदी थी, जिस पर निर्माण किया था।
विस्फोट विशेषज्ञ सरवटे ने बताया कि सामान्य विस्फोट एक्सप्लोजन मैथड से किए जाते हैं, लेकिन आसपास सघन रहवासी क्षेत्र होने के कारण इम्प्लोजन मैथड से भीतरी विस्फोट कर बिल्डिंग गिराई गई। इससे मलबा-पत्थर बाहर नहीं उड़ते।
बारूद के रूप में इमल्शन एक्सप्लोजिव का उपयोग किया गया। 1996 से इमारतों को विस्फोट से उड़ाने वाले सरवटे की यह 314वीं कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि हॉस्टल गिराने में 70 से 80 हजार रुपए का खर्च आया। बिल्डिंग की दाईं तरफ खाली प्लॉट था, इसलिए बिल्डिंग को उसी तरफ गिराना था। पूरी कार्रवाई योजना के हिसाब से हुई।
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