नोएडा में आपने गाड़ी पार्किंग के बजाय सार्वजनिक स्थान पर खड़ी की तो 15 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को अवैध पार्किंग के खिलाफ जुर्माने की नई नीति की घोषणा की। इस नीति को लागू भी कर दिया गया है। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया के लिए अलग-अलग जुर्माना देना होगा।पहली, दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि अलग-अलग होगी। इसमें ढाई गुना इजाफा किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग के अलावा किसी अन्य स्थान पर गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माना लगेगा।
घर और दुकान के आगे सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, व्यस्त बाजार, महत्वपूर्ण सड़कों, मेट्रो स्टेशनों सहित अन्य स्थानों पर पार्किंग पर भारी जुर्माना लगेगा। नियम के खिलाफ पहली बार चौपहिया पकड़े जाने पर 2 हजार के बजाय 5 हजार, दूसरी बार 4 हजार के बदले 8 हजार और तीसरी बार 10 हजार के बदले 15 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
पहली बार दोपहिया या तिपहिया वाहन के पकड़े जाने पर 1000 के बदले 2000, दूसरी बार 2000 के बदले 4000 और तीसरी बार पकड़े जाने पर 6000 के बदले 8000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
वाहनों के अतिक्रमण से बुरा हाल
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जुर्माना करते समय ही पता लग जाएगा कि अमुक वाहन का सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग पर कितनी बार चालान हो चुका है। इसका एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि सही आंकड़ों का पता चल सके।
पूरे शहर में सेक्टर-18, अट्टा, सेक्टर-16, 15, 62, 58-63, मेट्रो स्टेशनों के नीचे आदि स्थानों पर वाहनों के अतिक्रमण से बुरा हाल है। आवासीय सेक्टरों की गलियों, औद्योगिक-संस्थागत सेक्टरों के कार्यालयों व कंपनियों के बाहर और अन्य स्थानों पर अवैध पार्किंग से जाम की समस्या होती है।