निर्भया केस (Nirbhaya Gang Rape Case) के दोषी अ़क्षय (Akshay) की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई करेगा. जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच सुनवाई करेगी. दरअसल, मंगलवार को चीफ़ जस्टिस ने सुनवाई से खुद को अलग किया था, इसलिए नई बेंच बनी है. जस्टिस भानुमति और जस्टिस भूषण इससे पहले 3 दोषियों की याचिका खारिज करने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं. साथ ही कोर्ट पुनर्विचार याचिका के विरोध में निर्भया की मां की भी अर्जी पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें चारों दोषियों को एक महीने के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग की गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद दोषियों को जल्द फांसी की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में बुधवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी.
इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उस पर फैसले का इंतजार करना होगा. उसके बाद 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा था कि हमारी कई अर्जियां अलग-अलग जगह लंबित है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको कई बार पहले सूचना दी जा चुकी है. आप मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं.
वकील एपी सिंह ने कहा था कि पवन आरोप के वक़्त नाबालिग था. उसकी अर्जी लंबित है. कोर्ट ने कहा था कि आपको तब अर्जी देना था जब निचली अदालत ने सजा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि हम रिव्यू पर SC का इंतजार करेंगे. इस बीच निर्भया की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अक्षय की पुनर्विचार याचिका के विरोध में अर्जी दाखिल करने की इजाजत मांगी थी. जिसपर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने अर्जी दायर करने की इजाजत दी थी. फांसी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होती है.