नवरात्र उत्सव के लिए महाराष्ट्र गृह विभाग के दिशा- निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी किए गए सभी दिशा- निर्देशों का पालन करेंगे। दिशा- निर्देशों के अनुसार, घर में मूर्तियां 2 फीट से अधिक नहीं हो सकती हैं और पंडालों को 4 फीट से कम होना चाहिए। इस बार गरबा और डांडिया कार्यक्रम नहीं होंगे। ज्ञात हो कि बुधवार को अनलॉक 4 की सीमा समाप्त हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन्स का ऐलान किया जा सकता है।
मुंबई में मास्क नहीं, तो सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश नहीं
मुंबई, एजेंसियां। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मंगलवार को एलान किया कि महानगर में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, टैक्सी और रिक्शा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मॉल्स, दफ्तर और सोसाइटियों समेत अन्य जगहों पर ‘नो मास्क, नो एंट्री’ के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे।
इसका मतलब है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अधिकारियों के साथ बैठक में बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा।
ममता बनर्जी सरकार ने दी पंडाल लगाने की अनुमति
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने तो दुर्गा पूजा के त्योहार के लिए पंडाल लगाने की इजाजत दे भी दी। हालांकि, ममता सरकार ने पंडालों को चारों तरफ से खुले रखने, श्रद्धालुओं, आयोजकों समेत अन्य लोगों को मास्क लगाने और पंडाल में जगह-जगह पर सेनिटाइजर रखने जैसी शर्तें भी लगाई हैं। लेकिन, सबसे कड़ी शर्त है कि किसी पंडाल में एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हों।