राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार मध्य रात्रि से दिल्ली में बीएस-4 से नीचे मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। बीएस-4 मानक वाले वाहनों को 31 अक्तूबर, 2026 तक प्रवेश की अस्थायी अनुमति दी गई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मुताबिक, दिल्ली में गैर-पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के मानकों वाले वाहनों का प्रवेश एक नवंबर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। यह प्रतिबंध प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सीएक्यूएम के मुताबिक, अब राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत, बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल/डीजल वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के अलावा सीएनजी/एलएनजी चालित और इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक मालवाहन विमानों को प्रवेश की अनुमति होगी। इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से 23 टीमें बनाई हैं।
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