तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक’ पर मंगलवार को मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है.

लोकसभा से इस बिल को हरी झंडी मिलने के बाद इसे मंगलवार को उच्च सदन में पेश किया गया. ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में भी पारित हो गया. बिल के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े. अब बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा. उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. एनडीए के 16 दलों ने इस बिल का बहिष्कार किया और मतदान में शामिल नहीं हुए. विपक्ष की तरफ से एनसीपी, बसपा, आप के सदस्यों ने इस बिल का बॉयकट किया.
अब ट्रिपल तलाक दिया तो क्या होगा?
1. देश में अब ट्रिपल तलाक अपराध की श्रेणी में आएगा.
2. ट्रिपल तलाक देने पर पति को अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है.
3. पीड़िता या रिश्तेदार अब FIR दर्ज करा सकते हैं.
4. अब कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी माना जाएगा.
5. तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होगा.
6. तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.
7. मजिस्ट्रेट तय करेगा कि पीड़िता को कितना गुजारा भत्ता देना है.
8. महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी मजिस्ट्रेट से गुजारिश कर सकती है.
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