वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने नए जीएसटी रिटर्न के हिस्से के रूप में आज करदाताओं का परिचय कराने के लिए नए रिटर्न के जीएसटी एएनएक्स-1 तथा जीएसटी एएनएक्स-2 के ऑनलाइन संस्करण को जारी किया। यह नई सुविधा जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर उपलब्ध होगी।
नए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की प्रस्तावित प्रणाली में एक साधारण करदाता को मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर फॉर्म जीएसटी आरईटी-1 (सामान्य) (मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर) अथवा फॉर्म जीएसटी आरईटी-2 (सहज) / फॉर्म जीएसटी आरईटी-3 (सुगम) (दोनों त्रैमासिक आधार पर) फाइल करना होगा।
आपूर्ति का अनुलग्नक (जीएसटी एएनएक्स-1) तथा इनवार्ड आपूर्ति का अनुलग्नक (जीएसटी एएनएक्स-2) को भी इन रिटर्न के हिस्से के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
नए रिटर्न ऑफलाइन टूल में और अधिक सुधार के लिए प्रस्तावित नई रिटर्न प्रणाली से हितधारकों का परिचय कराने तथा उनका सुझाव प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन टूल का प्रायोगिक संस्करण इस वर्ष जुलाई में जीएसटी पोर्टल पर जारी किया गया था।
अभी तक करदाता, फॉर्म जीएसटी एएनएक्स 1 को तैयार करने तथा जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नए रिटर्न ऑफलाइन टूल का उपयोग कर सकते थे। वे जीएसटी एएनएक्स 2 जेएसओएन फाइल (प्राप्तकर्ता के रूप में इनवार्ड आपूर्ति का विवरण) को डाउनलोड भी कर सकते हैं तथा इसे टूल में इम्पोर्ट कर सकते हैं।
जीएसटी एएनएक्स 1 तथा जीएसटी एएनएक्स 2 के ऑनलाइन संस्करण को जारी करके अब आपूर्तिकर्ता करदाताओं को सीधे जीएसटी पोर्टल पर आॅनलाइन ही अपने फॉर्म जीएसटी एएनएक्स 1 में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी), बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी), और रिवर्स चार्ज लगने योग्य आपूर्तियों का विवरण भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।