पैन कार्ड में किसी भी जानकारी को एनएसडीएल की ई-गवर्मेंट वेबसाइट टीआइएन डॉट एनएसडीएल डॉट कॉम के जरिए अपडेट या बदला जा सकता है। आपको बता दें कि पैन 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक पहचानकर्ता होता है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। एनएसडीएल की वेबसाइट के मुताबिक सभी करदाताओं के लिए कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के दौरान पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। जानकारी के लिए बता दें कि टीआईएन (टैक्स इंफोर्मेशन नेटवर्क) आयकर विभाग की एक पहल है जिसके जरिए प्रत्यक्ष करों को जमा, प्रोसेस, मॉनिटर और अकाउंटिंग करने की मौजूदा व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिक बनाया जा सके। टीआईएन के जरिए पैन कार्ड में पते को अपडेट या बदलवाया जा सकता है। जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस- पैन में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आवेदक को पैन डेटा फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा फॉर्म भरना जरूरी होता है। आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने अनिवार्य होते हैं साथ ही पते में बदलाव के लिए फॉर्म में पते के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म की स्थिति में यह बॉक्स पहले से ही टिक होता है। आवेदक को यह स्पष्ट करना होता है कि यह पता उसका घर का है या फिर ऑफिस का। व्यक्तिगत और एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमली) को छोड़कर सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होता है कि संपर्क करने के लिए ऑफिस का पता लिखें। अगर आवेदक कोई और पता अपडेट करना चाहता है तो उसे फॉर्म में ये जानकारी एक अतिरिक्त शीट में लिखकर फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है। ऐसी स्थिति में आवेदक को एप्लिकेशन फॉर्म में आईटम नंबर 8 के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है। आवेदक के लिए अपने पते का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। अगर किसी और जगह का पता अपडेट करना है तो आवेदक को इसके लिए भी प्रमाण देना होगा। फॉर्म के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट किसी भी एनएलडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर या पैंन सेंटर के पास जमा किये जा सकते हैं।

जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस PAN कार्ड को अपडेट करने का

पैन कार्ड में किसी भी जानकारी को एनएसडीएल की ई-गवर्मेंट वेबसाइट टीआइएन डॉट एनएसडीएल डॉट कॉम के जरिए अपडेट या बदला जा सकता है। आपको बता दें कि पैन 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक पहचानकर्ता होता है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। एनएसडीएल की वेबसाइट के मुताबिक सभी करदाताओं के लिए कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के दौरान पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है।पैन कार्ड में किसी भी जानकारी को एनएसडीएल की ई-गवर्मेंट वेबसाइट टीआइएन डॉट एनएसडीएल डॉट कॉम के जरिए अपडेट या बदला जा सकता है। आपको बता दें कि पैन 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक पहचानकर्ता होता है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। एनएसडीएल की वेबसाइट के मुताबिक सभी करदाताओं के लिए कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग के दौरान पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। जानकारी के लिए बता दें कि टीआईएन (टैक्स इंफोर्मेशन नेटवर्क) आयकर विभाग की एक पहल है जिसके जरिए प्रत्यक्ष करों को जमा, प्रोसेस, मॉनिटर और अकाउंटिंग करने की मौजूदा व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिक बनाया जा सके। टीआईएन के जरिए पैन कार्ड में पते को अपडेट या बदलवाया जा सकता है।  जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस-  पैन में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आवेदक को पैन डेटा फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा फॉर्म भरना जरूरी होता है। आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने अनिवार्य होते हैं साथ ही पते में बदलाव के लिए फॉर्म में पते के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म की स्थिति में यह बॉक्स पहले से ही टिक होता है। आवेदक को यह स्पष्ट करना होता है कि यह पता उसका घर का है या फिर ऑफिस का। व्यक्तिगत और एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमली) को छोड़कर सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होता है कि संपर्क करने के लिए ऑफिस का पता लिखें। अगर आवेदक कोई और पता अपडेट करना चाहता है तो उसे फॉर्म में ये जानकारी एक अतिरिक्त शीट में लिखकर फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है। ऐसी स्थिति में आवेदक को एप्लिकेशन फॉर्म में आईटम नंबर 8 के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है। आवेदक के लिए अपने पते का प्रमाण देना अनिवार्य होता है। अगर किसी और जगह का पता अपडेट करना है तो आवेदक को इसके लिए भी प्रमाण देना होगा। फॉर्म के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट किसी भी एनएलडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर या पैंन सेंटर के पास जमा किये जा सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि टीआईएन (टैक्स इंफोर्मेशन नेटवर्क) आयकर विभाग की एक पहल है जिसके जरिए प्रत्यक्ष करों को जमा, प्रोसेस, मॉनिटर और अकाउंटिंग करने की मौजूदा व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आधुनिक बनाया जा सके। टीआईएन के जरिए पैन कार्ड में पते को अपडेट या बदलवाया जा सकता है।

जानिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस-

  • पैन में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए आवेदक को पैन डेटा फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या चेंजेस और करेक्शन इन पैन डेटा फॉर्म भरना जरूरी होता है।
  • आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने अनिवार्य होते हैं साथ ही पते में बदलाव के लिए फॉर्म में पते के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म की स्थिति में यह बॉक्स पहले से ही टिक होता है।
  • आवेदक को यह स्पष्ट करना होता है कि यह पता उसका घर का है या फिर ऑफिस का।
  • व्यक्तिगत और एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमली) को छोड़कर सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होता है कि संपर्क करने के लिए ऑफिस का पता लिखें।
  • अगर आवेदक कोई और पता अपडेट करना चाहता है तो उसे फॉर्म में ये जानकारी एक अतिरिक्त शीट में लिखकर फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है।
  • ऐसी स्थिति में आवेदक को एप्लिकेशन फॉर्म में आईटम नंबर 8 के आगे के बॉक्स में टिक करना होता है।
  • आवेदक के लिए अपने पते का प्रमाण देना अनिवार्य होता है।
  • अगर किसी और जगह का पता अपडेट करना है तो आवेदक को इसके लिए भी प्रमाण देना होगा।
  • फॉर्म के साथ संबंधित डॉक्यूमेंट किसी भी एनएलडीएल टिन फैसिलिटेशन सेंटर या पैंन सेंटर के पास जमा किये जा सकते हैं।

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