फरीदकोट। अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने करीब साढ़े चार पहले यहां की टीचर्स काॅलोनी में एक घर में चोरी करके घर को आग लगाने की घटना में बुजुर्ग दंपती की मौत के मामले में दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद व 15 -15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घटना वाले दिन 31 जुलाई, 2019 को फरीदकोट के परमिंदर पाल सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके 61 वर्षीय पिता सेवामुक्त अध्यापक सुरजीत सिंह और माता बलदेव कौर अपने पुराने मकान में रहते थे। वह बाबा फरीद स्कूल के नजदीक रहने लगे थे। वह 28 जुलाई को जगराओं में अपनी बहन से मिलने गया था। 31 जुलाई को उसे फोन गया कि उनके टीचर काॅलोनी वाले घर में आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद वह जब अपनी बहन सहित वहां पहुंचे तो देखा कि दमकल विभाग ने आग बुझा दी थी, जबकि उसके माता-पिता की झुलसने से मौत हो चुकी है। जांच में घर में अटैची व अलमारी आदि खुले पाए गए थे। परमिंदरपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टीचर काॅलोनी निवासी मनदीप सिंह उर्फ रोबी और मनप्रीत सिंह उर्फ पिंटु ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को घटना के दो दिन बाद 2 अगस्त को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने घर से सोना, नकदी आदि चोरी करके घर को आग लगा दी थी। इस मामले में सोमवार को अतिरिक्त सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने उक्त दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
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