सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को कोचर दंपती की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया कि सीबीआई द्वारा दायर अपील निरर्थक हो गई है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2023 के अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की है।
एजेंसी ने कोर्ट से एक सप्ताह का मांगा समय
कोचर के वकील ने कहा कि जिस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुष्टि कर दी है। जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के सत्यापन के लिए एक सप्ताह की अवधि मांगी। छह फरवरी को सुनाए गए फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर बोरकर की खंडपीठ ने पिछले साल जनवरी में पारित अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की।