सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में बिना वजह कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होनी है।

गौरतलब है कि बीते दिनों चंदा कोचर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आदेश को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की अथॉरिटी ने खारिज कर दिया था। इससे चंदा कोचर को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को लोन देने के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इसके साथ ही ईडी अब चंदा कोचर की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी।
इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने पिछले हफ्ते चंदा कोचर के पति और कारोबारी दीपक कोचर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वह आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी हैं। ईडी ने सितंबर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत दीपक को गिरफ्तार किया था। इस पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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