कैश में लेन देन करने वालों के लिए बुरी खबर, आयकर विभाग लगाएगा भारी पेनल्टी

आयकर विभाग ने लोगों को ऐसे लेन देन की जानकारी टैक्स विभाग से साझा करने की भी सलाह दी है। कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स विभाग को दो लाख से ज्यादा की नकदी के लेन देन के बारे में सूचना देना चाहता है तो वह blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर ई-मेल करके इसकी जानकारी दे सकता है।

कैश में लेन देन करने वालों के लिए बुरी खबर, आयकर विभाग लगाएगा भारी पेनल्टी

आयकर अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 269एसटी दो लाख से ज्यादा के लेन देन पर पाबंदी लगाती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक लेन देन में 2 लाख से ज्यादा की नकदी का इस्तेमाल करता है तो वह आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा। साथ ही कोई भी एक दिन में या किसी एक मद में भी दो लाख से ज्यादा का लेन देन करने पर भी दोषी माना जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर प्राप्त किये जाने वाली रकम के 100 फीसद के बराबर पेनल्टी का प्रावधान है। आसान शब्दों में समझें तो यदि कोई व्यक्ति 2.50 लाख रुपए नकद के रूप में प्राप्त करता है तो उस पर 2.50 लाख रुपए की ही पेनल्टी लगाई जाएगी।

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