बहुचर्चित काला हिरण शिकार केस में Salman Khan और उसके साथी फिल्म कलाकारों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर कोर्ट Salman Khan को इस मामले में 7 मार्च को पेश होने का आदेश दे चुका है।

अब आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से दायर याचिका पर जोधपुर कोर्ट 30 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे के वकील की ओर से समय मांगे जाने के बाद यह सुनवाई स्थगित की है। जोधपुर की सीजेएम कोर्ट इस मामले के सहआरोपियों को संदेह के आधार पर बरी कर चुकी है और इसी आदेश के खिलाफ सरकार ने याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि पांच अप्रेल 2018 को Salman Khan को इस मामले में पांच वर्ष कारावास की सजा दी गई थी, हालांकि कोर्ट ने उन्हें बाद में जमानत पर छोड दिया था।
Salman Khan ने दो रातें जोधपुर जेल में बिताई थी। उनके साथी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम और तब्बू व अन्य सहआरोपी दुष्यंत सिंह को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।
पिछले वर्ष मार्च में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सरकार की ओर से जारी अपील के बाद पांचों कलाकारों को नए नोटिस जारी किए थे। गौरतलब है कि इन कलाकारों पर 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप था।
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