दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है. मामले में अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. हालांकि अदालत ने कार्ति चिदंबरम से कहा कि जब भी उनको जांच अधिकारी तलब करें, तो वो फौरन उनके समक्ष हाजिर होंगे.अब मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने फरवरी में लंदन से लौटने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की जमानत को मंजूर किया था.
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने कार्ति चिदंबरम को 10 लाख की जमानत राशि का भुगतान करने और मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश देने के बाद जमानत दी.