एमपी: पांडारोल नाले से 41 लोगों के अतिक्रमण हटाने के हुए आदेश

बुरहानपुर नगर स्थित सिंधी बस्ती लालबाग रोड के पांडारोल नाले पर बीते दिनों जिला प्रशासन के अमले द्वारा 41 अतिक्रमण चिन्हित किये गए थे, जोकि अब जल्द ही हटाए जाएंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर भाव्या मित्तल ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब नाले की सरकारी भूमि पर पसरे इस अतिक्रमण को लेकर नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा सर्वे भी कराया गया है और अब अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शुरू की जाने वाली है।

बता दें कि पांडारोल नाले के दोनों ओर शासकीय भूमि के खसरा नंबर 364-1, रकबा 4.38 हेक्टेयर पर भू माफियाओं सहित अवैध कॉलोनाइजरों और आसपास के रहवासियों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं। इन अवैध निर्माणों के चलते नाला संकरा हो गया है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और नाले का सामान्य बहाव भी बाधित हो रहा है। यही नहीं, कुछ स्थानों पर तो कॉलोनियों की बाउंड्री वॉल बनाकर नाले की भूमि पर कब्जा किया गया है।

जिला कलेक्टर ने दिए हटाने के आदेश
इस मामले में पहले ही तहसीलदार और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों की एक टीम ने सीमांकन कर 41 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इसको लेकर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से सभी 41 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्हें एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी की जाएगी। पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल की 5 दिसंबर को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नाले की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इस मामले में जिला कलेक्टर का आदेश मिल चुका है। हालांकि इस आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों में हलचल मच गई है। वहीं कुछ रसूखदार लोग कार्रवाई को रोकने के प्रयास में भी जुटे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है।

नाले के दोनों ओर पसरा है अतिक्रमण
वहीं इस मामले में जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट और व्हिसल ब्लोअर राकेश सेईवाल ने बताया कि, शिकायत में मैंने पांडारोल नाले पर दोनों सिरों का सीमांकन करने की मांग की थी। जबकि, तहसीलदार ने केवल एक तरफ का सीमांकन किया है। यहां नाले के दोनों सिरों पर बने अतिक्रमणों की सही तरीके से जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। नाले पर पुल से लालबाग रोड, एमपीईबी ऑफिस तक फैले इस क्षेत्र में सरकारी नाले की भूमि पर पक्के निर्माण किए गए हैं।

हालांकि इस मामले में कलेक्टर के आदेश के अनुसार अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में कार्रवाई तेज की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई शहर में अवैध कब्जों पर लगाम लगाने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर कब्जा न करें।

यह है पंडारोल अतिक्रमण का पुरा मामला
नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा कुछ दिनों पहले ही सिंधी बस्ती लालबाग रोड स्थित पांडारोल नाले का सीमांकन किया गया था। राजस्व अमले ने यहां किए गए 41 अतिक्रमण चिन्हित किए थे। जिसकी लिस्ट भी बनाई गयी थी। इसको लेकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से व्यथित बुरहानपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी राकेश सेईवाल ने मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर की थी।

पिछले दिनों इस मामले में कलेक्टर बुरहानपुर को कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने शहर के प्रगतिनगर से पांडारोल नाले का सीमांकन शुरू किया था। इस मामले में राजस्व विभाग के सुनिल बागुल ने बताया कि, नाले का सीमांकन कराया जा रहा है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश और कलेक्टर के निर्देश पर यह सीमांकन कराया जा रहा है, यहां मौजूद अतिक्रमण की लिस्ट तैयार की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी।

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