इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य छुट्टी में ही लिया जाना चाहिए। इसी के साथ न्यायालय ने अध्यापकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव व 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने यह आदेश उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर दिया है।
चुनाव आयोग ने भी उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह अध्यापकों से छुट्टियों में ही चुनाव कार्य लेता है। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून व उच्चतम न्यायालय के आदेश के हवाले से अध्यापकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया।
याचियों का कहना था कि मणिभूषण शर्मा व 42 अन्य के मामले में भी कोर्ट ने अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है लेकिन इसकी अवहेलना कर याचियों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जा रहा है।