ये महीना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए काफी जरूरी होने वाला है। क्योंकि इस महीने कई जरूरी काम पूरा करने हैं। ये काम आम आदमी से जुड़े हुए हैं। सितंबर के महीने में आईटीआर फाइलिंग से लेकर आधार कार्ड में बदलाव तक कई काम पूरे करना आवश्यक है।
ITR Filing: क्या है आखिरी तारीख?
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर रखी गई है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। अगर कोई भी टैक्सपेयर ड्यू डेट यानी 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसकी साथ ही रिफंड में भी प्रभाव पड़ सकता है।
कितना लगेगा जुर्माना?
अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो उसे 5000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
अगर यहीं टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो उसे 1000 रुपये लेट फीस के रूप में देने होंगे।
Aadhaar Card Update की डेडलाइन
आपको बता दें सभी आधार कार्ड यूजर्स के पास आधार में किसी भी तरह के डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 14 सितंबर तक का समय बचा है। इसके बाद किसी भी यूजर को नाम, पता, लिंक और ईमेल आईडी बदलने के लिए चार्ज देना होगा।
UPS से NPS में बदलाव
अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस या एनपीएस से यूपीएस में बदलना चाहता है, तो उसके पास 30 सितंबर तक का समय है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 जून रखी गई थी।
कैसे करें NPS से UPS में स्विच?
स्टेप 1- सबसे पहले आपको NPS की ऑफिशियल वेबसाइट e-NPS पर जाना होगा।
स्टेप 2- अब यहां आपको यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के लिए अनुरोध करना होगा।
इस अनुरोध को DDO या PAO द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
इसके साथ ही लाभार्थी को डीडीओ या पीएओ को A2 Form सबमिट करना होगा। ये A2 फॉर्म खास तौर पर यूपीएस से एनपीएस में आने के लिए दिया जाता है। फिर आगे का प्रोसेस DDO या PAO द्वारा किया जाएगा।