पंजाब में अवैध कालोनियाें में रहनेवाले लोगों को कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने अवैध कालोनियों को नियमित कराने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अवैध कॉलोनियों, प्लॉटों और इमारतों को नियमित करवाने के लिए आवेदन अब 31 अक्टूबर तक दिया जा सकेगा।

अब 31 अक्टूबर तक रेगुलर करवा सकेंगे कॉलोनियां, प्लॉट
यह घोषणा पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने की। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पुडा) भवन में आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने इस संबंध में कॉलोनाइजरों की एसोसिएशन के आग्रह को मान लिया। उन्होंने कहा कि नीति के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक आवेदन देकर ऐसी कॉलोनियों को रेगुलर करवाया जा सकता है।
बैठक में कॉलोनाइजरों ने मंत्री को उनको पेश आ रही मुश्किलें बताईं। इस मीटिंग से कुछ दिन पहले भी सरकारिया ने एसोसिएशन के साथ मीटिंग की थी, जिसमें कॉलोनाइजरों ने कहा था कि वह अपनी कॉलोनियों को रेगुलर करवाना चाहते हैं, लेकिन नीति के कुछ बिंदुओं में बदलाव किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने मांग रखी थी कि जो कॉलोनाइजर कॉलोनी या प्लॉट को रेगुलर करवाने का आवेदन देता है, उससे लिया जाने वाला आठ फीसद ब्याज विभाग ने हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद आवेदनकर्ताओं से दंड ब्याज लिया जा रहा है। मीटिंग में फैसला किया गया कि अनधिकृत कॉलोनियों से ऐसा कोई ब्याज या दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा।
सरकार जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की ओर से विभिन्न विकास अथॉरिटियों में अनधिकृत कॉलोनियों व प्लॉट वालों की सुविधा के लिए हर बुधवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिससे कॉलोनाइजरोंं और प्लॉट मालिकों के सवालों के जवाब दिए जा सकें।
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