अब घाटों पर नहीं खींच सकेंगे महिलाओं की तस्वीर, अदालत ने लगाया प्रतिबन्ध

कुंभ मेले में स्नान करती हुई महिलाओं की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने पर इलाहबाद उच्च न्यायालय नाराज है और स्नान घाटों पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने पर अदालत ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायलय ने स्नान करती महिलाओं की फोटो प्रिंट मीडिया में भी न छापे जाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी स्नान करती महिलाओं की वीडियो फुटेज पर पाबन्दी लगा दी गई है। 

न्यायालय  ने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर रोक का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। सख्त लहजे में अदालत द्वारा कहा गया है कि मीडिया द्वारा आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस वक़्त कुंभ का महापर्व पूरे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और कुंभ क्षेत्र के 40 से ज्यादा स्नान घाटों पर स्नान करते लोगों की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी का काम भी जोरों पर चल रहा है। इसी प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संगम स्नान के दौरान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर पाबन्दी लगा दी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश मेला प्राधिकरण अधिनियम में भी घाट पर फोटोग्राफ लेने पर पाबन्दी लगाई गई है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पूर्व में घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी पर पाबन्दी लगा दी थी। हालांकि, अदालत के आदेश और मेला प्राधिकरण के नियमावली को कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, जिसका प्रभाव ये रहा कि कुंभ मेले के दौरान न स्नान करती महिलाओं की फोटो ना केवल प्रिंट मीडिया में छपने लगे थे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस तरह की वीडियो पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही है। इस पर कुछ सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्नान घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबन्दी लगाने की मांग की थी।

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