नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में शीर्ष अदालत के 2015 के फैसले पर अंसल बंधुओं से जवाब तलब किया है. फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) और पीड़ितों के संगठन की याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है.
सुशील और गोपाल अंसल तीन महीने में 30 करोड़ रूपए का जुर्माना
शीर्ष अदालत ने इस फैसले में कहा था कि यदि सुशील और गोपाल अंसल तीन महीने के भीतर 30-30 करोड़ रूपए का जुर्माना अदा करने में विफल रहे तो उन्हें दो-दो साल की जेल की सजा भुगतनी होगी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अहम निर्देश दिया है.
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अंसल बंधुओं के भारत से बाहर जाने पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी
अदालत के अनुसार इन याचिकाओं का निबटारा होने तक अंसल बंधुओं के भारत से बाहर जाने पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है. न्यायालय इन पुनर्विचार याचिकाओं पर अब 14 दिसंबर को खुले न्यायालय में सुनवाई करेगा. खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं और इन पुनर्विचार याचिकाओं पर अगले बुधवार को सुनवाई करेंगे.’
सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे मौजूद थे
अदालत ने कहा ‘इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि आप (सुशील और गोपाल अंसल) पुनर्विचार याचिकाओं का निबटारा होने तक देश से बाहर नहीं जायें.’ सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में मुद्दा बहुत सीमित है. दोनों पुनर्विचार याचिकाओं पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जा सकता है.
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अंसल बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद थे
अंसल बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने ये नोटिस स्वीकार की. इनका जवाब दाखिल करने के लिये कुछ समय का अनुरोध किया. उनका कहना था कि हमें नहीं पता कि पुनर्विचार याचिकाओं में क्या आधार लिये गये हैं. उन्होंने अंसल बंधुआं की ओर से पीठ को आश्वासन दिया कि वे पुनर्विचार याचिकाओं का निबटारा होने तक देश से बाहर नहीं जायेंगे.
एसोसिएशन आफ विक्टिम्स आफ उपहार ट्रेजडी की ओर से केटीएस तुलसी
एसोसिएशन आफ विक्टिम्स आफ उपहार ट्रेजडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने कहा कि वह बहस शुरू करने के लिये तैयार है. 14 दिसंबर को सुनवाई शुरू होने पर उन्हें इसके लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि वह अगले दिन ही सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगी.
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संगठन ने कहा कि उन्हें आशंका है कि वे देश से भाग जायेंगे
शीर्ष अदालत ने कल ही इन पीड़ितों के संगठन की पुनर्विचार याचिका के सूचीबद्ध होने तक अंसल बंधुओं को देश से बाहर जाने से रोक दिया था. इस संगठन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुये कहा कि उन्हें आशंका है कि वे देश से भाग जायेंगे.
13 जून, 1997 को हुये अग्निकांड में 59 व्यक्ति मारे गये थे
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित उपहार सिनेमाघर में 13 जून, 1997 को हिन्दी फीचर फिल्म बार्डर के प्रदर्शन के दौरान हुये अग्निकांड में 59 व्यक्ति मारे गये थे. इस दौरान हुयी भगदड़ में एक सौ से अधिक जख्मी हो गये थे.