WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक केस दाखिल किया है, जिसमें आज से लागू होने वाले नए IT नियमों को रोकने की मांग की गई है. व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार का मुक़दमा मंगलवार, 25 मई को दाखिल किया गया है. मैंसेंजर ऐप ने कहा कि नए नियमों से यूजर्स की निजता प्रभावित होगी.
दरअसल, केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से डिजिटल कंटेंट को रेग्यूलेट करने के लिए 3 माह के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना आवश्यक है. सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है.
व्हाट्सएप की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार की नई गाइडलाइन्स में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और एक तरह से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो. ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की प्राइवेसी के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा. व्हाट्सएप की ओर से कहा गया है कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में है, जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की प्राइवेसी की बात करता है.