आगरा के जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि नामांकन के लिए प्रत्याशियों को पांच दिन मिलेंगे। 12 से 19 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया होनी है। इस बीच 13, 14 और 17 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अवकाश के दिनों में नामांकन नहीं होंगे।
जिलाधिकारी ने शनिवार को ऑनलाइन एप व पोर्टल की सुविधाओं के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सी-विजिल एप पर धनराशि, गिफ्ट, कूपन, शराब आदि वितरण की शिकायते की जा सकेंगी। बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना, धार्मिक तथा उन्मादी भाषण को लेकर भी शिकायत दर्ज किए जाएंगे।
इन बातों का रखें ध्यान
– निजी भवन पर बैनर, झंडा, कटआउट प्रतिबंधित नहीं है। झंडे तीन से अधिक नहीं होंगे। इससे किसी अन्य नागरिकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
– यदि बैनर या कटआउट किसी पार्टी प्रत्याशी का है तो भवन स्वामी से लिखित अनुमति लेनी होगी।
– भवन स्वामी की अनुमति बिना बैनर या पोस्टर लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
वाहनों के बारे में निर्देश
– प्रचार के काफिले में दस अधिक वाहन नहीं होंगे। प्रत्येक वाहन में 100 मीटर का फासला रखना होगा।
– निजी वाहन पर एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है। दो छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
– यदि झंडा, बैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का है तो धारा-171 एच के प्रावधान लागू होंगे।
– वीडियो प्रचार वैन की अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी होगी।
– दोपहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल हैं तो आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
– ई रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर बिना अनुमति नहीं लग सकेगा।
– रोड शो-बिना पूर्व अनुमति नहीं होगा, छुट्टी के दिन या पीक आवर में अनुमति नहीं होगी।
– प्रचार के लिए वाहनों की संख्या सीमित नहीं है, अनुमति लेकर कितने भी वाहनों का इस्तेमाल हो सकेगा।
– पार्टियों के जिलाध्यक्ष के लिए सक्षम स्तर से अनुमति के बाद एक वाहन अनुमन्य होगा।
– नामांकन के समय आरओ कक्ष के 100 मीटर के दायरे में एक प्रत्याशी केवल 3 वाहन ले जा सकेगा।
मतदान के दिन यह व्यवस्था
– मतदान दिवस पर प्रत्याशी स्वयं के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन एजेंट के लिए एक वाहन और अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन का उपयोग कर सकेगा।
– वाहन में चालक समेत कुल 5 व्यक्तियों से ज्यादा नहीं हो सकते।
– मतदाता अपने निजी वाहन से मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं। किसी भी बूथ से 200 मीटर की दूरी में कोई चुनाव कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
– चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति किसी प्रत्याशी धार्मिक, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल परिसर और उनसे लगे हुए स्थान पर नहीं होगी।