उत्तराखंड में अब बार का लाइसेंस लेना और भी आसान हो गया है। शासन ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के शासनादेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले गुरुवार को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए थे।
बार लाइसेंस के लिए एक ओर जहां शर्तों का सरलीकरण किया गया है तो वहीं दूसरी ओर आवेदक के ऑनलाइन आवेदन करने के 35 दिन के भीतर आवेदन को निस्तारित किया जाना है। यानी अब औपचारिकताएं पूरी होने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 35 दिन के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर आबकारी विभाग को लाइसेंस देना ही होगा। इसके साथ ही इस पूरी व्यवस्था के लिए हर अधिकारी के स्तर पर ऑनलाइन रिपोर्ट लगाने की समय सीमा निर्धारित है। अब बिना आबकारी कार्यालय जाए लाइसेंस लिया जा सकता है।
वहीं, एक दिवसीय बार लाइसेंस की व्यवस्था भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। पंजीकृत आवेदक को आवेदन करने के दो घंटे के अंदर लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएंगे। इस व्यवस्था से जहां आबकारी विभाग को भी राजस्व मिलने के साथ ही लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शी भी होगी।