यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) स्कूली छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि अब आधार न होने की स्थिति पर कोई भी स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अथॉरिटी ने अपने जारी किए गए सर्कुलर में साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी स्कूल आधार कार्ड के बिना एडमिशन लेने में इनकार करते हैं तो यह अवैध होगा।
UIDAI ने इस संबंध में राज्यों के सचिवों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, स्कूलों को नए आधार कार्ड बनवाने और इसे अपडेट करवाने के लिए अपने परिसर में स्पेशल कैंप लगवाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करें।
UIDAI के इस आदेश के बाद से यह माना जा रहा है कि अब अथॉरिटी का यह कदम उन छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए काफी राहत भरा है, जिन पर स्कूल प्रशासन दाखिले के समय आधार नंबर देने की शर्त पर दाखिला ले रहे थे।