आइआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना महंगा पड़ा। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को त्रिपाठी को पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी को 6 सप्ताह के अन्दर बतौर क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। …
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