समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का विधानसभा निर्वाचन रद कर दिया है। वह स्वार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के बेटे व स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम खां का चुनाव रद कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश उनके द्वारा गलत आयु दिखाकर चुनाव लड़ने के आधार पर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है। चुनाव के लिए आयु न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए। अब्दुल्ला की आयु 25 साल नहीं थी।
हाई कोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया है। अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में अब्दुल्ला पर जन्म से संबंधिक फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।