सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा की अध्यक्षता वाले पैनल को निर्देश दिया है कि रियल एस्टेट प्रमुख यूनिटेक लिमिटेड के निदेशकों की संपत्तियों को बेचकर घर खरीदारों के पैसे वापस किए जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह से कहा कि वह पाक साफ होकर आए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उसकी आवासीय परियोजनाएं पहली नजर में अवैध लगती हैं और उसका रियल एस्टेट कारोबार ‘मकड़जाल’ की तरह है।
कुछ भी नहीं बचेगा
को अपनी गिरवी रहित संपत्तियों का ब्योरा प्रदान करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समूह पर इतनी अधिक देनदारियां हैं कि अगर इनको चुकता किया जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि भारतीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) द्वारा लंबित परियोजनाओं के निर्माण के लिए 5000 करोड़ से अधिक रुपये हासिल करने का एकमात्र उपाय है कि आम्रपाली समूह के निदेशकों की निजी संपत्तियां बेची जाएं।