केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई की तीन कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
पहला मामला टाप वर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स, उसके निदेशक अभय नरेंद्र लोढ़ा, शिशिर शिवाजी हिराय, हर्षराज शांतिलाला बागमर के साथ तत्कालीन एसबीआई अधिकारी सहायक महाप्रबंधक त्यागराजूलनमनामेल्लूरी, उप प्रबंधक विलास नरहर अहिरराव, उपप्रबंधक मधुरा मंगेश सावंत पर बैंक को कथित रूप से 56.81 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए दायर किया गया है.
दूसरा मामला महीप मार्केटिंग और उसके निदेशकों तथा एसबीआई के तीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है. इसमें एसबीआई को 49.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
तीसरा मामला हर्ष स्टील ट्रेड और उसके निदेशकों तथा एसबीआई के दो तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ है. इसमें एसबीआई को कथित रूप से 30.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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