पंजाब ट्रक ऑप्रेटर यूनियन के पंजाब प्रधान हैप्पी संधू ने कहा कि गत दिनों हुई मीटिंग में कोर कमेटी ने फैसला किया है कि 14 फरवरी को जम्मू-दिल्ली हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास सड़क की दोनों साइडें बंद कर दी जाएंगी। इन्होंने पंजाब के किसान संगठनों तथा अन्य लोगों से इस संघर्ष में आरंभ किए गए संघर्ष में भाग लेने का आह्वान किया है ताकि ‘हिट एंड रन’ के नए कानून को रद्द करवाया जा सके। बैठक में बलबीर सिंह बिट्टू, जगजीत सिंह कंबोज, रजनीश शर्मा, जसवंत सिंह नूरमहल, जसवंत सिंह, गुरबचन सिंह, मंजीत सिंह सत्ता, हरदीप सिंह गोराया, टोची सरपंच, अमर सिंह सरपंच इत्यादि मौजूद थे।
क्या होता है ‘हिट एंड रन’?
‘हिट एंड रन’ उसे कहते है जब गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। इस मामलों में घायल शख्स को समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। IPC के पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में दो साल की सजा थी और जमानत भी मिल जाती थी।
क्या कहता है नया नियम?
नया नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। यह नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू कि जाएंगे। इसी कारण देश में कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नरम किया जाए।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal