पीएम किसान सम्मान निधी की 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। PM Kisan Yojana की 15वीं किस्त किसानों के अकाउंट में आ चुके हैं। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये मिलते हैं।
केंद्र सरकार हर चार महीने में यह राशी तीन किस्तों में पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार 15 किस्त किसानों को जारी कर चुकी है। अगर आप अब तक इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं तो आप 16वीं किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसके लिए पात्र हैं और सभी मानदंड पूरा करते हों।
इसके साथ ही किसानों को pmkisan.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर करना भी जरूरी है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी किया जा सकता है। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।
PM Kisan Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें
स्टेप 1 – सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के लिए सरकारी पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉगइन करना है।
स्टेप 2 – पोर्टल पर आपको ‘फार्मर्स कॉर्नर’ पर क्लिक करना है और ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन को सलेक्ट करना है।
स्टेप 3 – अब आपको रूलर या अर्बन फार्मर का विकल्प चुनना होगा। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूलर का ऑप्शन पर क्लिक करना है।
स्टेप 4 – अगले पेज पर आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर राज्य सलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ‘Get OTP’ पर क्लिक करना है।
स्टेप 5 – मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर ‘प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन को सलेक्ट करना है।
स्टेप 6 – अगले पेज में आपको अपने बैंक अकाउंट और दूसरी पूछी गई जानकारी बतानी है। ध्यान रखें कि यह जानकारी आप अपने अपडेटेड आधार कार्ड के अनुसार ही भरें।
स्टेप 7 – सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 8 – अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी डालकर सब्मिट कर दें।
स्टेप 9 – अगले पेज पर आपको अपने खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और सेव बटन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 10 – सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की जानकारी मिलेगी।
पीएम किसान योजना के लिए कुछ आवश्यक शर्तें
- इस योजना का लाभ सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों का मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि है।
- इसमें ऐसे किसान परिवारों को बाहर रखा है जो राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं।
- इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर और वकील समेत ऐसे प्रोफेशनल जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये अधिक है उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है।
- इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।