PAN card को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर…

आपके Permanent Account Number (PAN) को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। आयकर विभाग ने हाल में इसकी मियाद बढ़ा दी थी। सभी PAN कार्डधारकों के लिए इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड होल्डर ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए पैन से अपने आधार को लिंक करा सकते हैं।

31 दिसंबर के बाद क्या होगा

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि 31 दिसंबर के बाद भी पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाने वालों के पैन नंबर का क्या होगा। आयकर विभाग की माने तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऐसे पैन नंबर को ‘अमान्य’ या ‘इस्तेमाल में नहीं’ घोषित कर सकती है, जिन्हें आधार से लिंक नहीं किया गया है। विभाग ने कहा है, ”आधार नंबर बताने में विफल रहने पर व्यक्ति को आबंटित PAN को अमान्य माना जा सकता है।”

वित्त विधेयक के मुताबिक समयसीमा पूरी होने के बाद ऐसे पैन कार्ड को ”निष्क्रिय” घोषित कर देगा जो आधार से लिंक नहीं हैं। हालांकि, इस बात की भी संभावना है कि बाद में भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के बाद निष्क्रिय घोषित किये गए पैन कार्ड को फिर से सक्रिय कर दे। हालांकि, इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, ऐसे में इन दोनों कार्ड्स को लिंक करना ही बेहतर विकल्प है।

पैन कार्ड को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक

पैन को इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल या एसएमएस के जरिए आधार से लिंक कराया जा सकता है। वेबसाइट के जरिए पैन कार्ड को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंकः

1. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन करें।

3. इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ‘Link Aadhar’

4. इसके बाद अपना PAN, Aadhar Number, Aadhar Card में दर्ज नाम प्रविष्ट करें। इसके बाद आप Captcha Code डालें और जरूरी जानकारी डाल कर पैन को आधार कार्ड से लिंक करें।

एसएमएस के जरिए ऐसे लिंक करा सकते हैं इन दोनों दस्तावेजों कोः

1. आप अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें – UIDPAN <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN>

2. इस मैसेज को आप 567678 या 56161 पर भेज दें।

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