PAN को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य: Income Tax विभाग

Income Tax विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि इस साल के आखिर तक PAN को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य है। विभाग ने कहा है कि ‘बेहतर कल के लिए!!! आयकर सेवाओं का फायदा बिना किसी दिक्कत के उठाना जारी रखने के लिए 31 दिसंबर, 2019 तक लिंकिंग की जरूरी प्रक्रिया पूरी करिए।’ आयकर विभाग ने पहले से तय समयसीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पहले पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना आवश्यक है।

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इस साल सितंबर में एक आदेश जारी कर Permanent Account Number (PAN) को Aadhar से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समयसीमा 30 सितंबर तक की थी।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख योजना Aadhar के संवैधानिक रूप से वैध बताया था और कहा था कि 12 अंक की यह पहचान संख्या पैन के आबंटन और आईटी रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य होगा।

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