इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सिर्फ टैक्सपेयर होने के नाते ही बेहतर नहीं है, बल्कि यह आपको काफी सारे अन्य फायदे भी करवा देता है। बीते वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। ऐसे काफी सारे करदाता होते हैं जो आखिरी समय में अपना रिटर्न फाइल करते हैं। ऐसे में यह संभावना काफी तेज हो जाती है कि आपसे रिटर्न भरने के दौरान कुछ गलतियां हो जाएं।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितना बड़ा गुनाह आईटीआर दाखिल न करना है उतनी ही बड़ा गुनाह आईटीआर में गलती करना होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने के दौरान गलती करना आपको कितना भारी पड़ सकता है। हमने इस संबंध में ई-मुंशी के टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता से बात की है।
अगर रिटर्न में गलती की तो क्या होगा?
रिटर्न में गलती करने की सूरत में आयकर की धारा 143 (1) के अंतर्गत आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा।
- रिटर्न में गलती करने की सूरत में आपको 139 (9) के अंतर्गत आयकर विभाग की ओर से एक नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसमें आपको रिटर्न भरने का एक और मौका दिया जाता है।
- रिटर्न में गलती करने की सूरत में या तो आपका रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगा या फिर यह माना जाएगा कि आपने आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं किया है।
- अगर आपने अपने आईटीआर में गलती कर दी है तो आयकर विभाग आपको इसको ठीक करने का भी मौका देता है। इसे टैक्स की भाषा में रिवाइज्ड आईटीआर कहा जाता है।